पटना हाई कोर्ट ने बुधवार को सरकार और सिस्‍टम के काम काज के तरीके पर नाराजगी जाहिर की। इस दौरान न्यायमूर्ति अजय कुमार त्रिपाठी ने अवमानना के मामले में हाजिर नहीं होने पर दरभंगा के डिविजनल कमिश्नर आर. के. खंडेलवाल की जमकर झाड़ लगाई और कहा कि अदालत के आदेश का पालन नहीं करेंगे तो अगली सुनवाई पर कमिश्नर साहब को जेल भेज देंगे.

नौकरशाही डेस्‍क

न्यायमूर्ति त्रिपाठी ने आगे कहा कि कोर्ट में जब बुलाया जाता है, तो दिल्ली में मीटिंग हो जाती है या फिर बीमार पड़ जाते हैं. अदालती आदेश का पालन करना उनका काम है. नहीं करेंगे तो जेल जाएंगे. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकारी वकील से कमिश्नर आर. के. खंडेलवाल  को 26 जुलाई को हाजिर होने के आदेश भी दिए. उल्‍लेखनीय है कि मामला दरभंगा कलेक्ट्रेट में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मियों की भर्ती से जुड़ा है.

वहीं,  शिक्षकों को प्रोन्नति देने के मामले में दिलीप कुमार की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति त्रिपाठी ने रोहतास के डीपीओ दुबेश कुमार चौधरी को भी जमकर क्‍लास लगाई. न्यायमूर्ति त्रिपाठी ने कहा कि अदालती आदेश की जानबूझ कर अवहेलना करने पर क्यों नहीं आपको जेल भेज दिया जाए ? एक हफ्ते वहां रहेंगे तो कुछ लोगों से परिचय भी हो जाएगा.

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