वाहन मालिकों को अब जेब में लाइसेंस लेकर चलना जरूरी नहीं होगा और मोबाइल एप एम-परिवहन पर अपलोड किये गये ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन से जुड़े अन्य दस्तावेज भी मान्य होंगे। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने जारी एक बयान में कहा कि इस संबंध में मानक अनुपालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की गयी है जिससे वाहन मालिकों को पंजीकरण प्रमाण-पत्र, बीमा, फिटनेस एवं परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, प्रदूषण प्रमाण-पत्र और अन्‍य संबंधित दस्‍तावेजों को इलेक्‍ट्रॉनिक रूप में मोबाइल पर प्रस्‍तुत करने की अनुमति होगी।

मंत्रालय ने कहा है कि वाहन मालिक अब डिजीलॉकर एप या एम-परिवहन एप के जरिए कोई दस्‍तावेज या अन्‍य सूचना प्रस्‍तुत कर सकते हैं और इसके लिए एप के जरिए ड्राइविंग लाइसेंस या पंजीकरण प्रमाण-पत्र डाउनलोड कर अपने मोबाइल में रख सकते हैं। प्रवर्तन एजेंसिया ई-चालान एप से उसी समय इन जानकारियों की जांच कर सकती हैं। इसमें ऑफलाइन जांच के लिए एम-परिवहन क्‍यूआर कोड भी उपलब्‍ध है।

विज्ञप्ति में कहा गया है कि वाहन मालिकों को अब वाहन से संबंधी दस्‍तावेजों को कागजी रूप में लेकर चलने की जरूरत नहीं होगी। सूचना के संदर्भ में इलेक्‍ट्रॉनिक रूप का मतलब मीडिया, मैग्‍नेटिक, ऑप्‍टि‍कल, कम्‍प्‍यूटर मेमोरी, माइक्रो फिल्‍म, माइक्रोफिच और ऐसे ही अन्‍य उपकरणों में किसी दस्‍तावेज के भेजने, ग्रहण करने या जमा किए गए दस्‍तावेज से है। इससे जहां प्रवर्तन एजेंसियों को दस्‍तावेजों की जांच और उनके रख-रखाव की झंझटों से जहां मुक्ति मिलेगी वहीं आम लोगों को भी दस्‍तावेज लेकर चलने की मजबूरी से छूट मिल जाएगी।

By Editor