उच्चतम न्यायालय ने मुख्य सतर्कता आयुक्त (सीवीसी) की नियुक्ति के लिए 15 उम्मीदवारों की सूची बनाने का केंद्र सरकार को आज निर्देश दिया। न्यायालय ने सरकार को आगाह भी किया कि वह उसकी अनुमति के बगैर सीवीसी की नियुक्ति न करे।   मुख्य न्यायाधीश एच एल दत्तू, न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर और न्यायमूर्ति एके सिकरी की खंडपीठ ने गैरसरकारी संगठन की जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया। 18TH_SUPREME_COURT_1334414f

 

न्यायालय ने सरकार को आदेश दिया कि वह सीवीसी पद के लिए 15 उम्मीदवारों की सूची बनाकर उसे 15 जनवरी, 2015 तक सीलबंद लिफाफे में सौंपे। न्यायालय ने सरकार को बगैर उसकी अनुमति के सीवीसी नियुक्त करने से मना भी कर दिया।  गौरतलब है कि गत 18 सितम्बर को सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने सीवीसी और सतर्कता आयुक्तों (वीसी) की नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरतने पर सरकार को आड़े हाथों लिया था।

 

इसके बाद केंद्र सरकार ने आश्वस्त किया कि था कि शीर्ष अदालत की अनुमति के बगैर इस बार सीवीसी की नियुक्ति नहीं होगी।  याचिकाकर्ता ने जनहित याचिका में आरोप लगाया है कि सीवीसी और वीसी की नियुक्तियों में भाई-भतीजावाद का बोलबाला रहता है। इस मामले में न तो कोई पारदर्शिता बरती जाती है, न ही नौकरशाहों के अलावा किसी सामान्य व्यक्ति को मौका दिया जाता है।

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