पटना नगर निगम के आयुक्‍त कुलदीप नारायण के निलंबन पर पटना उच्‍च न्‍यायालय ने रोक लगा दी है। इससे आयुक्‍त को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट कल फिर मामले की सुनवाई करेगा। इसके लिए कोर्ट ने संबंधित कागजात कल प्रस्‍तुत करने का निर्देश दिया है। पटना उच्‍च न्‍यायालय के फैसले के बाद राज्‍य सरकार की परेशानी बढ़ गयी है।kuldip

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आयुक्‍त के मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सरकार से पूछा कि कोर्ट ने आयुक्‍त के स्‍थानांतरण पर रोक लगा रखी है। ऐसी स्थिति में बिना कोर्ट की सहमति के निलंबन का फैसला कैसे कर लिया है। कोर्ट ने इसे दुर्भाग्‍यपूर्ण कार्रवाई माना है और कहा कि सरकार की नीयत कोई ने कोई खोट जरूर है। कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कल इस संबंध में कागजात तलब किया है।

 

उल्‍लेखनीय है कि तीन दिन पहले राज्‍य सरकार ने लापरवाही के आरोप में पटना नगर निगम के आयुक्‍त कुलदीप नारायण को निलंबित कर दिया था, जबकि इससे पूर्व उन्‍हें स्‍पष्‍टकीकरण देने का मौका भी नहीं दिया था। सरकार ने पिछले शुक्रवार को एक संकल्प जारी कर उन्‍हें निलंबित कर दिया था और निलंबन अवधि में नगर निगम में ही रहने का निर्देश दिया था। इधर आइएएस लॉबी भी निलंबन के मुद्दे पर कुलदीप नारायण के साथ खड़ा है और इसका विरोध भी कर रहा है। वह सीएस अंजनी सिंह से मुलाकात कर अपना विरोध भी जता चुका है। पटना हाई कोर्ट में इस मामले में आज सुनवाई थी, जिसके बाद कोर्ट निलंबन पर रोक लगा दी है।

By Editor