पूर्व मुख्‍यमंत्री व राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद और पूर्व मुख्‍यमंत्री जगन्‍नाथ मिश्रा को चाईबासा ट्रेजरी मामले में दोषी करार देते हुए सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने आज पांच – पांच साल की सजा सुनाई है. इसके अलावा  कोर्ट ने उनपर पांच लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है. यह चाईबासा ट्रेजरी से 36.67 करोड़ की अवैध निकासी का मामला है. 

नौकरशाही डेस्‍क

वहीं, सजा के ऐलान के बाद लालू प्रसाद के बेटे और पूर्व उपमुख्‍यमंत्री तेजस्‍वी यादव ने भाजपा और आरएसएस पर उन्‍हें फंसाने का आरोप लगाया. तेजस्‍वी ने कहा कि निचली अदालत का फैसला अंतिम नहीं है और हमारे पास विकल्‍प है. हम हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे.

उधर, कोर्ट में मौजूद राजद के वरिष्‍ठ नेता  रघुवंश प्रसाद ने कहा कि हम पहले भी झटके झेल चुके हैं. अब हम दो स्‍तर पर लड़ाई लड़ेंगे एक कानूनी और दूसरी लड़ाई सड़क पर लड़ी जाएगी.  गौरतलब है कि इससे पहले छह जनवरी को रांची में ही सीबीआई के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत ने लालू यादव को देवघर कोषागार से जुड़े चारा घोटाले के एक मामले में साढ़े तीन वर्ष के सश्रम कारावास एवं पांच लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी.

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