उच्चतम न्यायालय के दूसरे सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश अर्जन कुमार सिकरी ने कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल (सीसैट) का सदस्य नियुक्त किये जाने के केंद्र सरकार के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। न्यायमूर्ति सिकरी से जुड़े सूत्रों ने रविवार को यहां बताया कि उच्चतम न्यायालय के दूसरे वरिष्ठतम न्यायाधीश ने लंदन स्थित सीसैट में अध्यक्ष/सदस्य के रूप में नामित करने के लिए सरकार को दी गयी अपने नाम की मंजूरी वापस ले ली।

ऐसा समझा जाता है कि सरकार ने गत वर्ष के अंत में न्यायमूर्ति सिकरी के नाम की अनुशंसा की थी, लेकिन केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के तत्कालीन निदेशक आलोक वर्मा को हटाने से संबंधित एपिसोड के बाद उनकी ईमानदारी पर सवाल उठाये जाने के बाद उन्होंने यह कदम उठाया है।

गौरतलब है कि न्यायमूर्ति सिकरी, श्री वर्मा को सीबीआई के निदेशक पद से हटाने से जुड़ी चयन समिति में शामिल थे, जिसने दो-एक के बहुमत से उन्हें (श्री वर्मा को) पद से हटाने का फ़ैसला किया था। इस फ़ैसले के बाद मीडिया के कुछ हिस्सों में यह बात कही गयी कि श्री वर्मा के ख़िलाफ़ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ खड़े होने की वजह से न्यायमूर्ति सिकरी को फ़ायदा मिला है और सरकार ने उनके एक अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण का हिस्सा बनने के लिए सहमति दे दी है।

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