पटना उच्च न्यायालय ने वर्ष 2016 में बिहार इंटरमीडिएट की परीक्षा में हुए टॉपर घोटाले के किंगपिन अमित कुमार उर्फ बच्चा राय को गंभीर बीमारी के इलाज के लिये तीन माह की जमानत पर रिहा करने का आज आदेश दिया। 


न्यायमूर्ति वीरेन्द्र कुमार की अदालत में श्री राय के अधिवक्ता ने उनकी तबियत खराब होने का हवाला देकर जमानत की याचिका दायर की थी। श्री राय की बीमारी के संबंध में एक मेडिकल रिपोर्ट भी अदालत के समक्ष पेश की गई, जिसे देखने और उनके अधिवक्ता की दलीलें सुनने के बाद उन्हें तीन माह के लिये अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया गया ताकि वह इलाज करा सकें।

आरोप के अनुसार, वर्ष 2016 में श्री राय ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की सांठगांठ से अपने इंटर कॉलेज के कमजोर छात्रों से मोटी राशि लेकर उन्हें टॉप करवाया था। इस मामले के उजागर होने के बाद गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) ने कार्रवाई करते हुए श्री राय की सम्पत्ति जब्त की थी। श्री राय की 28 सम्पत्तियों को प्रर्वतन निदेशालय (इडी ) ने जब्त किया है, जिसकी कीमत करोड़ों रुपये बतायी जाती है। जब्त सम्पत्ति श्री राय, उसकी पत्नी, पिता, भाई और भाई की पत्नी के नाम पर थी। इसमें से वैशाली जिले के हाजीपुर में जमीन और मकान, भगवानपुर में 13 प्लॉट एवं मकान, टेहरीकला में 11 प्लॉट तथा पातेपुर के दो प्लॉट शामिल हैं।

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