राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने जिलों के डीएम के लिए एक नया दिशानिर्देश जारी किया है इसके तहत डीएम को राज्य में कहीं जाने के लिए प्रमंडलीय आयुक्त के सत्र से छुट्टी मिलेगी.

इस दिशानिर्देश में कहा गया है कि अगर कोई डीएम राज्य से बाहर जाना चाहें तो ऐसी सूरत में  यह अनुमति मुख्यसचिव से मिलेगी जबकि विदेश जाने के लिए राज्य सरकार की अनुमति अनिवार्य होगी

निर्देश में कहा गया कि हाईकोर्ट, विधान मंडलीय सत्रों में उपस्थिति एवं मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, विकास आयुक्त एवं विभिन्न विभागों द्वारा राज्यस्तरीय बैठकों तथा सरकारी काम में उपस्थिति के लिए मुख्यालय छोड़ने की अनुमति भी प्रमंडलीय आयुक्त दे सकेंगे.

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