केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत में अविभाजित बिहार के बहुचर्चित अरबों रुपये के चारा घोटाले के दुमका कोषागार से अवैध निकासी के नियमित मामले आरसी 38ए/96 में फैसला कल सुनाया जाएगा। 

सीबीआई के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत में चारा घोटाले मामले में जेल में बंद राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव समेत अन्य अभियुक्तों की आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी हुई। अदालत ने कहा कि इस मामले में फैसला 17 मार्च होगा। सभी अभियुक्तों को न्यायालय में सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया गया है।

अदालत ने श्री यादव की ओर से दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में बिहार के तत्कालीन महालेखाकार पी. के. मुखोपाध्याय, उप महालेखाकार बी. एन. झा और महालेखाकार कार्यालय के वरिष्ठ महानिदेशक प्रमोद कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए दायर की गयी याचिका को स्वीकार करते हुये इस मामले में इन तीनों को अभियुक्त बनाया है। उल्लेखनीय है कि दुमका कोषागार से तीन करोड़ 76 लाख रुपये की अवैध निकासी के नियमित मामले आरसी 38ए/96 में बिहार के दो पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और जगन्नाथ मिश्रा समेत 31 आरोपी हैं।

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