सरकार ने बैंकों तथा डाकघरों के काउंटरों पर पुराने नोट बदलने की सुविधा आज मध्य रात्रि के बाद से समाप्त करने का फैसला किया है।  साथ ही जिन स्थानों पर पुराने नोटों के इस्तेमाल की छूट दी गयी है, उनकी अवधि 15 दिसंबर तक बढ़ा दी गयी है।  हालाँकि अब उन स्थानों पर सिर्फ 500 रुपये के नोटों का इस्तेमाल हो सकेगा।cr

 

वित्त मंत्रालय द्वारा जारी नयी सूची में सरकारी स्कूलों तथा कॉलेजों की फीस जमा कराने तथा प्रीपेड मोबाइल फोन के टॉपअप को शामिल किया गया है। साथ ही उपभोक्ता सहकारी भंडारों से एक बार में खरीद की सीमा 5000 रुपये तय कर दी गयी है। इस फैसले के बाद एक हजार रुपये के नोट सिर्फ बैंकों और डाकघरों में जमा रिपीट जमा कराये जा सकेंगे।

 

2 तक टोल फ्री

उधर केंद्र सरकार ने नोटबंदी के कारण नकदी की समस्या को देखते हुए राष्ट्रीय राजमार्गों पर नि:शुल्क टोल कर संग्रह की अवधि दो दिसम्बर तक बढा दी है।  सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार टोल कर संग्रह की नि:शुल्क व्यवस्था की अवधि शुक्रवार दो दिसम्बर की आधी रात तक बढ़ा दी है। यह व्यवस्था आठ नवंबर को सरकार ने नोटबंदी की घोषणा के बाद लागू कर दी थी।  दो दिसम्बर आधी रात से राजमार्गों पर टोल संग्रहण शुरू होने के बाद 15 दिसम्बर तक 500 रुपए के पुराने नोटों के साथ टोल टैक्स जमा किया जा सकता है। इसके अलावा टोल कर संग्रहण केंद्रों पर बैंक स्वाइप मशीन लगा रहे हैं जिनके जरिए वाहन चालक टोल टैक्स जमा कर सकते हैं।

By Editor