पंचायत चुनाव;10 अगस्त से पहले अधिसूचना संभव नहीं

पंचायत चुनाव की अधिसूचना में लगेगा समय
पंचायत चुनाव टला तो झारखंड की तरह पूर्व मुखिया को मिलेगाअधिकार

बिहार राज्य निर्वाचन आयोग मतदाता सूची में संशोधन प्रक्रिया में जुट है।यह काम 10 अगस्त तक पूरा होगा ऐसे में चुनाव के लिए 10 अगस्त अधिसूचना जारी होने की संभावना नही है।

नगर विकास विभाग द्वारा अधिसूचित नगर निकाय के कारण इस बार मतदाता सूची में संशोधन की जरुरत दिखी है.  दरअसल, बिहार के कई पंचायत क्षेत्रों को अब नगर निकाय क्षेत्र का दर्जा मिल चुका है. जिसके बाद अब पुराने पंचायत क्षेत्र में रहे मतदाताओं की गिनती इसमें नहीं होगी. उनको पंचायत क्षेत्र से नियमानुसार अलग किया जायेगा और उन क्षेत्रों में इसे लेकर प्रचार की व्यवस्था की जा रही है. आयोग ने आदेश जारी कर मतदाता सूची (voter list) में संशोधन की सूचना 24 जुलाई से 30 जुलाई तक 7 दिनों तक चार स्थानों पर की जायेगी.

चुनाव आयोग ने इस दौरान किसी भी तरह के दर्ज कराये गये आपत्ति को लेकर भी समय सीमा तय कर दिया है. 5 अगस्त तक उसका निराकरण कर लिया जाना जरूरी होगा. जिसके बाद मतदाता सूची में संशोधन की प्रक्रिया शुरू हो जायेगी. 10 अगस्त तक मतदाता सूची में संशोधन का काम पूरा किया जायेगा. इसे लेकर सभी जिलों को निर्देश दिया गया है कि कार्रवाई की रिपोर्ट आयोग को भी सौंपी जाये.

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