सीबीआई के विशेष न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्र की अदालत ने बिहार के 26 साल पुराने बहुचर्चित अलकतरा घोटाले में आज सुनवाई करते हुए रांची की सीबीआई अदालत ने पूर्व मंत्री इलियास हुसैन को चार साल की सजा सुनाई है. उनके अलावा तीन अन्य को भी आरोपी करार देते हुए चार साल की सजा सुनाई गई. साथ ही सभी पर दो लाख जुर्माना लगाया गया. अदालत ने जुर्माने की राशि अदा नहीं किये जाने पर अतिरिक्त सजा का आदेश दिया है. 

पूर्व मंत्री इलियास हुसैन बिहार की डेहरी से राजद के विधायक हैं. वह राजद के कद्दावर नेता हैं और राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के करीबी माने जाते हैं. गौरतलब है कि वर्ष 1992 से लेकर 1994 के बीच पथ निर्माण विभाग द्वारा चतरा में हल्दिया वाया बरौनी अलकतरा का ट्रांसपोर्टेशन करना था. लेकिन, 375 मीट्रिक टन का ट्रांसपोर्टेशन नहीं हुआ. इससे बिहार सरकार को करीब 18 लाख रुपये के राजस्व की हानि हुई थी. इसके बाद सीबीआई ने वर्ष 1997 में घोटाले को लेकर प्राथमिकी दर्ज की थी.

 

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कोर्ट के इस फैसले से राजद को जोरदार झटके की तरह देखा जा रहा है, क्योंकि कल ही राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद के करीबी और सीतामढ़ी के सुरसंड से राजद विधायक अबु दोजाना के कार्यालय में आयकर विभाग छापेमारी की थी, जो आज दूसरे दिन भी जारी है. पटना के एसपी वर्मा रोड स्थित रीयल स्टेट कार्यालय मैरिडियन कंस्ट्रक्शन, डाकबंगला चौराहा और फुलवारीशरीफ स्थित आवास पर छापेमारी की. मालूम हो कि फुलवारीशरीफ के हारुन नगर के सेक्टर-2 में मस्जिद के नजदीक ही अबू दोजाना का आवास है. अबू दोजाना के आवास पर आयकर विभाग के अधिकारियों के पहुंचते ही इलाके में हड़कंप मच गया. टीम ने सबसे पहले मुख्य गेट पर ताला डाल दिया.

 

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