शराबबंदी कानून पर पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार को आड़े हाथों लिया है. अदालत ने कहा कि इंस्पेक्टर जैसे निचले अधिकारियों को निलंबित करके खानापूर्ति करने वाली राज्य सरकार को डीजीपी और एसप को निलंबित करना चाहिए.

अदालत ने यह जोरदार टिप्पणी तबकि जब ईश्वर चंद विद्यासागर की याचिका पर पिछले दिन सुनवाई चल रही थी. इंस्पेक्टर ईश्वर चंद विद्यासागर रोहतास के डिहरी थाने में पोस्टेड थे तो शराबबंदी लागू करने में कथित कोताही मामले में उन्हें निलंबित कर दिया गया था. उन्होंने इस मामले को अदालत में पहुंचा दिया.

सुनवाई के दौरान अदालत ने यहां तक सख्त टिप्पणी की कि उत्पाद संबंधी कानून में सरकार की तत्परता अचानक बढ़ जाती है जबकि हत्या और फिरौती जैसे मामले में उसकी सक्रियता नहीं दिखती.

अदालत के जज ज्योतिशरन ने साफ कहा कि इंस्पेक्टर के निलंबन से बात नहीं बनेगी. उत्पाद कानून को लागू करने की जिम्मेदारी डीजीपी और एसपी की भी है लिहाजा उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो और उन्हें भी निलंबित किया जाये.

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