भारतीय मानक ब्‍यूरो (बीआईएस) ने हाल ही में दिल्‍ली के मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र में हाईटैक एक्‍वा कंपनी पर छापा मारा. कंपनी अवैध लाइसेंस संख्‍या-सीएम/एल-8726490 के साथ फ्रेशियर ब्रांड के नाम से 20 लीटर क्षमता वाले बोतलबंद पेयजल का निर्माण करती थी.

नौकरशाही डेस्‍क

छापे के दौरान कंपनी के परिसर में अवैध लाइसेंस संख्‍या-सीएम/एल-8556592 के साथ पैरी ब्रांड और अवैध लाइसेंस संख्‍या-सीएम/एल-0002500232 के साथ बिस्‍लेरी ब्रांड नाम के 20 लीटर क्षमता वाले कई खाली जार बरामद हुए.

बीआईएस के वैध लाइसेंस के बिना बोतलबंद पेयजल का उत्‍पादन बीआईएस कानून 2016 की धारा 17 (3) के तहत यह संज्ञेय अपराध है.

 

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