मुजफ्फरपुर बालिका गृह मामले में सीएम बोले – SC के आदेश का होगा अनुपालन

चर्चित मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन उत्पीड़न मामले पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सीबीआई को फटकार लगाये जाने के बाद बिहार के मुख्‍यमंत्री ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के आदेश का अनुपालन होगा। पूरे मामले की जानकारी खुद लूंगा।  अगर किसी भी प्रकार की कोई बात है तो उसे समझ कर दूर किया जायेगा। 

Nitish Kumar

नौकरशाही डेस्‍क

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन उत्पीड़न मामला बिहार से नयी दिल्ली की अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया है। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि बहुत हो गया और बच्चों से इस तरह का व्यवहार नहीं किया जा सकता। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने मुजफ्फरपुर आश्रय गृह यौन उत्पीड़न कांड के मुकदमे की प्रगति पर चिंता व्यक्त की।

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कोर्ट ने कहा कि इसे यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण कानून के तहत मुकदमों की सुनवाई करने वाली दिल्ली की साकेत जिला अस्पताल में स्थानांतरित किया जा रहा है। शीर्ष अदालत ने बिहार में मुजफ्फरपुर के अलावा 16 अन्य आश्रय गृहों के प्रबंधन पर असंतोष व्यक्त करते हुये राज्य सरकार को आड़े हाथ लिया और उसे चेतावनी दी कि उसके सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर राज्य के मुख्य सचिव को बुलाया जायेगा।

वहीं, कोर्ट के आदेश पर बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो आदेश देगा, उसका पालन करेंगे। इसमें राज्य सरकार को कोई दिक्कत नहीं है। राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करती है।  बता दें कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की रिपोर्ट के बारे में शीर्ष अदालत ने कहा था कि इसमें बिहार के करीब 17 आश्रय गृहों की स्थिति पर चिंता व्यक्त की गयी है। इस रिपोर्ट के आधार पर मुजफ्फरपुर आश्रय गृह यौन उत्पीड़न मामले में पुलिस ने 31 मई, 2018 को 11 व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।

 

 

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