कार्रयस्थल पर लैंगिक शोषण के जुर्म में एक बैंक मैनेजर को दो साल कैद की सजा सुनायी गयी है.

सांकेतिक फोटो
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बिहार के मुंगेर के अतिरिक्त सत्र न्यायधीश ने यह सजा मंगलवार को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रिटार्यड ब्रांच मैनेजर उमेश प्रसाद सिंह को सुनायी.

इस ममले से संबंधी एफआईआर 25 जुलाई 2003 को दर्ज की गयी थी.

सरकारी वकील के अनुसार एक अविवाहित महिला जो बैंक में सहायक के रूप में कार्यरत थीं, ने शिकायत की थी कि  उमेश प्रसाद सिंह ने 1985 से 2003 के दौरान उनका लैंगिक शोषण किया था.

इस मामले के दर्ज होने के बाद पुलिस ने इस पर कार्रवाई की. इस सबंध में पीड़िता ने कई बार बैंक के आला अधिकारियों को भी लिखित शिकायत की थी लेकिन बड़े अधिकारियों ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की थी. सिंह बैंक एम्पलाई एसोसिएशन के महासचिव भी थे और उन्होंने अपने प्रभाव के चलते बैंक में की गयी शिकायतों पर अमल करने देने में बाधा भी डालते रहे. लेकिन 10 सालों की लम्बी लड़ाई के बाद पीड़िता को इंसाफ मिला.

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