बिहार सूचना आयोग ने ससमय सूचना उपलब्ध नहीं कराने को लेकर पूर्वी चंपारण जिले के लोक सूचना पदाधिकारी-सह- जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) को दस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। 

राज्य सूचना आयुक्त बी0 के0 वर्मा ने वाद संख्या-125636/14-15 के मामले में आवेदक डॉ0 (प्रो0) शंभुनाथ सिंह को ससमय सूचना नहीं देने तथा आयोग द्वारा दिए गए आदेश की अवहेलना करने को लेकर लोक सूचना पदाधिकारी-सह- जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) को दस हजार रुपये का आर्थिक दंड अधिरोपित किया है।
इसके साथ ही लगाये गए दंड की राशि की कटौती के लिए जिला पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी, मोतिहारी को इस आशय के साथ निर्णय की सूचना भेजी है कि वे राशि कटौती कर आयोग को भी अवगत करायें। मामले की अगली सुनवाई 10 अक्टूबर को अपराह्न ढाई बजे आयोग कार्यालय में होगी।

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