पटना हाई कोर्ट ने जदयू के बागी चार विधायकों को जोर का झटका दिया है। कोर्ट ने स्पीकर के फैसले को सही ठहराया है। बागी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, नीरज कुमार बब्लू, राहुल शर्मा और रविंद्र कुमार के सदस्यता बहाली को लेकर अपना फैसला बदल दिया है। डबल बेंच ने स्पीकर के फैसले को सही ठहराया। अब इन विधायकों की सदस्यता बहाल नहीं होगी।PATNA HIGH COURT .PIX BY-INDRAJIT DEY.

 नौकरशाही डेस्‍क

 

उल्‍लेखनीय है कि राज्‍य सभा उपचुनाव के दौरान इन चारों विधायकों ने जदयू के अधिकृत उम्‍मीदवार के खिलाफ वोट दिया था। इन विधायकों पर निर्दलीय उम्‍मीदवारों के पोलिंग एजेंट होने का आरोप भी लगाया गया था। जदयू के मुख्‍य सचेतक श्रवण कुमार ने इन विधायकों के खिलाफ दल-बदल विरोधी कानून के तहत कार्रवाई करने की अपील स्‍पीकर कोर्ट में की थी। स्‍पीकर उदय नारायण चौधरी ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया था। स्‍पीकर ने सदस्‍यों की विधान सभा सदस्‍यता समाप्‍त करने के साथ ही इस कार्यकाल में विधायक के रूप में मिलने वाली पेंशन और अन्‍य सुविधाओं पर भी रोक लगा दी थी।

 

स्‍पीकर कोर्ट के इसी फैसले के खिलाफ इन विधायकों ने हाईकोर्ट में मामला दायर किया था। हाईकोर्ट के एकल बेंच ने पहले स्‍पीकर कोर्ट के फैसले को गलत करार दिया था और इन सदस्‍यों की सदस्‍यता बहाल करने का निर्देश दिया था। इस फैसले के खिलाफ स्‍पीकर ने डबल बेंच में अपील की थी। डबल बेंच ने पहले के फैसले को बदलते हुए स्‍पीकर के फैसले को सही ठहराया। इस बीच हाई कोर्ट के फैसले के बाद बागी विधायक रविंद्र राय ने कहा कि हम अपनी बात जनता की अदालत में रखेंगे। न्याय के लिए अभी सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुला है।

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