पंजाब और हरियाणा उच्चन्यायालय ने हरियाणा के शिक्षा निदेशालय को निर्देश दिया है कि अतिथि संकाय के बतौर काम करने वाले तमाम शिक्षकों को वह जल्द से जल्द हटाये. अदालत का कहना है कि पिछले तीन हफ्तों में हुई ये नियुक्तियां अवैध प्रतीत होती हैं. पिछले दिनों सरकार ने 719 गेस्ट फकेलटी की बहाली की थी.

अदालत ने सरकार को यह भी निर्देश दिया है कि उन शिक्षकों को दिये गये वेतन की भरपाई उन अधिकारियों से की जाये जिन्होंने उन शिक्षकों की नियुक्ति की अनुशंसा की थी. अदालत का यह भी कहना है कि पैसे वापस करने के साथ साथ अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई भी की जाये.

हाई कोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायधीश जसबीर सिंह और न्यायधीश आरके जैन की पीठ ने याचिका कर्ता बीजेंदर कुमार की याचिका पर यह निर्देश सुनाया.
जब यह मामला हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए आया तो शिक्षा निदेशक ए श्रीनिवास खुद वहां मौजूद थे.उन्होंने शपथपत्र दाखिल कर अदालत को बताया है कि विभाग ने इस मामले की जांच के लिए तीन कमेटियां बनाई हैं. श्रीनिवास ने अदालत को यह भी बताया है कि अभी तक एक लेकचरर और 103 शिक्षकों को पहले ही हटाने का आदेश दे दिया गया है.

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