पटना की एक विशेष अदालत ने पुलवामा आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की तैनाती से संबंधित दस्तावेजों के साथ गिरफ्तार दो बंगलादेशी आतंकवादियों की निशानदेही पर महाराष्ट्र के पुणे में दबोचे गये आतंकी शरीयत मंडल को हिरासती पूछताछ के लिए नौ दिनों की पुलिस रिमांड पर आतंकवादी निरोधक दस्ते (एटीएस) को सौंपे जाने का आज आदेश दिया।


एटीएस की विशेष न्यायाधीश साची मिश्रा की अदालत में शुक्रवार को एक आवेदन दाखिल कर एटीएस ने शरीयत मंडल को पंद्रह दिनों की रिमांड पर सौंपे जाने की प्रार्थना की थी। अदालत ने आज आवेदन पर विचार करने के बाद एटीएस की प्रार्थना आंशिक रूप से स्वीकार करते हुये नौ दिनों की पुलिस रिमांड का आदेश दिया है। शरीअत मंडल को शुक्रवार देर शाम न्यायिक हिरासत में लेने के बाद जेल भेजा गया था।
गौरतलब है कि 24 मार्च 2019 को एटीएस, पटना ने गुप्त सूचना के आधार पर पटना जंक्शन स्थित मदनी मुसाफिरखाना के नजदीक से दो संदिग्ध युवकों को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में पता चला कि दोनों युवक खैरुल मंडल और अबू सुल्तान बंगलादेशी नागरिक हैं और वहां के प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन जमीयत-उल- मुजाहिदीन, बंगलादेश और इस्लामिक स्टेट बंगलादेश के सक्रिय सदस्य हैं।
आतंकवादियों के पास से पुलवामा आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर में अर्द्धसैनिक बलों की प्रतिनियुक्ति से संबंधित आदेशों की छायाप्रति, आईएसआईएस एवं अन्य आतंकवादी संगठनों के पोस्टर और पैम्पलेट की छायाप्रति, दो फर्जी भारतीय मतदाता पहचान पत्र, एक पैनकार्ड, नयी दिल्ली से हावाड़ा और गया से पटना तथा कोलकाता से गया की ट्रेन टिकट, तीन मोबाइल फोन और मेमोरी कार्ड बरामद की गई थी।

By Editor