सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के रिफंड का दावा करने वाले विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईएन) वाले निकायों के लिये परामर्श जारी किया है कि वे आपूर्ति के स्थान के बारे में सही और स्पष्ट जानकारी दें। वित्त मंत्रालय द्वारा दी गयी जानकारी के मुताबिक जीएसटी अधिनियम के तहत दूतावासों, वाणिज्‍य दूतावासों और संयुक्‍त राष्‍ट्र के अन्‍य संगठनों को एक विशिष्‍ट पहचान संख्‍या (यूआईएन) आवंटित करने का प्रावधान है, ताकि इस तरह के निकाय अदा किए गए जीएसटी के रिफंड का दावा कर सकें।


इन निकायों को इस तरह के रिफंड का दावा करने के लिये साझा पोर्टल पर अपने ‘जीएसटीआर-11’ फॉर्म में इनवायस लेवल डाटा दाखिल करना होता है। रिफंंड के दावे के निपटान के दौरान यह पाया गया कि अक्सर यूआईएन निकाय इनवायस डाटा दाखिल करते वक्‍त इनवायस में उल्लिखित आपूर्ति के स्‍थान के बजाय उस राज्‍य को अपने आपूर्ति स्‍थान के रूप में दर्शाते हैं, जहां वे पंजीकृत किये गए हैं। मंत्रालय ने इसे देखते हुये यह परामर्श जारी किया है कि ‘आपूर्ति के स्‍थान’ के बारे में जानकारी देते वक्‍त और किसी इनवायस पर सीजीएसटी/एसजीएसटी अथवा आईजीएसटी लगाते समय संबंधित विवरण वस्‍तुओं अथवा सेवाओं के आपूर्तिकर्ता द्वारा जारी इनवायस में उल्‍लिखित विवरण के अनुसार भरे जायें।

 

‘जीएसटीआर-11’ फॉर्म अथवा प्रस्‍तुत किये गये इनवायस विवरण में इनवायस लेवल डाटा के बारे में गलत जानकारी देने पर या तो रिफंड दावों के निपटान में विलंब हो सकता है अथवा उन्‍हें खारिज किया जा सकता है।

By Editor