उच्चतम न्यायालय ने खरीदारों को समय पर फ्लैट न दिये जाने के मामले में आम्रपाली समूह के निदेशकों पर शिकंजा कसते हुए दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और बिहार की उन नौ सम्पत्तियों को सील करने का बुधवार को आदेश दिया, जहां कागजात रखे हैं। 

न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने समूह की दिल्ली, नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा की सात और बक्सर एवं राजगीर की दो संपत्तियों को सील करने का आदेश दिया। पीठ ने इन संपत्तियों को सील करने के बाद इनकी चाभियां शीर्ष अदालत के रजिस्ट्रार को सौंपने के भी निर्देश दिये।

न्यायालय ने कल हुई सुनवाई के दौरान रियल स्टेट परियोजनाओं को पूरा न करने और खरीददारों को फ्लैट न देने से नाराज होकर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अनिल शर्मा समेत तीन निदेशकों को पुलिस हिरासत में भेज दिया था। आम्रपाली के तीनों निदेशकों ने न्यायालय से कहा था कि उन्हें जेल में रखने के बजाय घर या किसी गेस्ट हाउस में रखा जाये। न्यायालय ने कहा कि इन नौ जगहों को सील कर चाबी सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार को दी जायेगी।

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