केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने स्पष्ट किया है कि एक जुलाई से आयकर रिटर्न भरने के लिये आधार कार्ड नंबर देना जरूरी होगा। सीबीडीटी ने आज बयान जारी कर आयकर रिटर्न भरने के लिये स्थिति स्पष्ट की। बोर्ड ने कहा है कि उच्चतम न्यायालय ने कल दिये अपने निर्णय में आयकर रिटर्न भरने के लिये एेसे लोगों को “आंशिक” राहत दी है, जिनके पास आधार कार्ड अथवा पंजीकरण पहचान नहीं है।

 

 

बोर्ड ने कहा है कि एक जुलाई से आधार कार्ड बनवाने के प्रत्येक पात्र व्यक्ति को आयकर रिटर्न भरने के समय आधार नंबर अथवा पहचान की जानकारी फार्म में देनी होगी। पैन कार्ड का आवेदन करने के लिए भी आधार कार्ड आवश्यक होगा। बोर्ड ने हालांकि स्पष्ट किया है कि जिन लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है, उनका पैन कार्ड रद्द नहीं किया जायेगा। ऐसे लोगों को आधार कार्ड बनवाने का अवसर दिया जायेगा। बोर्ड ने उच्चतम न्यायालय के आधार को लेकर दिये निर्णय पर अपनी राय रखते हुए कुछ बिन्दुओं को इंगित किया है। उनमें एक जुलाई से आधार कार्ड बनवाने के लिये प्रत्येक पात्र व्यक्ति को आयकर रिटर्न के फार्म में आधार नंबर अथवा पहचान की जानकारी देनी पडेगी। पैन कार्ड के आवेदक के लिये आधार कार्ड आवश्यक होगा। एक जुलाई से ऐसे व्यक्ति जिन के पास पैन कार्ड होगा और उनके पास यदि आधार है या उसके पात्र है तो पैन से आधार को जोड़ने के लिये कर प्राधिकरण को आधार नंबर देना पड़ेगा।

By Editor