बिहार राज्य सूचना आयोग ने सूचना के अधिकार (आरटीआई) कानून के तहत ससमय सूचना उपलब्ध नहीं उपलब्ध नहीं कराने को लेकर प्रदेश के विभिन्न कार्यालयों, क्षेत्रीय कार्यालयों एवं संस्थानों में कार्यरत 187 लोक सूचना पदाधिकारियों पर अबतक 41 लाख 70 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। 

आयोग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि राज्य सूचना आयुक्त वी.के. वर्मा ने आवेदकों की ओर से आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारी को ससमय नहीं देने, टालमटोल करने एवं आयोग के दिये निर्देश में उदासीनता बरतने को लेकर इन पदाधिकारियों पर आर्थिक दण्ड लगाया है। सूत्रों ने बताया कि जिन लोक सूचना पदाधिकारियों पर जुर्माना लगाया है

, इनमें 141 राजपत्रित पदाधिकारी एवं 46 अराजपत्रित अधिकारी शामिल हैं। लोक सूचना पदाधिकारियों पर लगाये गए अर्थदंड की कुल राशि 41 लाख 70 हजार रुपये है। यह अर्थदंड कुल 187 मामले में लगाया गया है।

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