उमर खालिद व अनिर्बान भट्टाचार्य पर जेएनयू प्रशासन द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई पर हाई कोर्ट द्वारा रोक लगा देने के फैसले की खबर सोशल मीडिया में टॉप ट्रेंड कर रही है.

उमर खालिद
उमर खालिद

याद रहे कि जेएनयू प्रशासन ने उमर खालिद को एस सेशन के लिए निलंबित करने का फैसला लिया था.

अदालत के इस हुक्म के बाद जेएनयू प्रशासन को एक बार फिर फजीहत झेलना पड़ा है.

उमर और अनिर्बान के खिलाफ 9 फरवरी को एक कार्यक्रम करने के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया था. लेकिन हाईकोर्ट ने इस मामले में इन दोनों को जमानत पर रिहा कर दिया था.
खालिद को एक सेमेस्टर तक निलंबित करने के अलावा 20 हजार रुपये का फाइन भी जेएनयू प्रशासन ने किया था. अनिर्बान को पांच वर्ष तक के लिए युनिवर्शिटी से बर्खास्त करने का फैसला जेएनयू प्रशासन ने सुनाया था.

इससे पहले कोर्ट ने 13 मई को जेएन यू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार को भी राहत दे चुका है.

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