कोर्ट के हस्क्षेप के बाद आइपीएस अधिकारी अर्चना सुंदरम केंद्र और राज्‍य के बीच उलझ कर रह गयी हैं. सीबीआई में अतिरिक्‍त निदेशक पद पर  उनकी नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया है

अर्छना सुंदरम: दो सरकारों के बीच उलझा करियर
अर्छना सुंदरम: दो सरकारों के बीच उलझा करियर

तमिलनाडु कैडर की भारतीय पुलिस सेवा वरीय अधिकारी अर्चना रामसुंदरम की सीबीआई में अतिरिक्‍त निदेशक पद पर नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया है ।  न्‍याया‍धीश ने कहा है कि राज्‍य सरकार की सहमति के बिना सीबीआई में नियुक्ति का कोई औचित्‍य नहीं है ।

 

जब राज्‍य सरकार ने अर्चना को पदमुक्‍त ही नहीं किया तो नया पदस्‍थापन कैसे हो गया । उल्‍लेखनीय है कि तमिलनाडु सरकार के अर्चना की सीबीआई में नियुक्ति का विरोध करते हुए इसकी शिकायत सुप्रीम कोर्ट में की थी ।

इसके बाद कोर्ट ने नये पद पर अर्चना के काम करने पर रोक लगा दी थी । कोर्ट ने यह रोक 9 मई को लगायी थी। इसके बाद ही केंद्र सरकार और सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया था कि मामले के लंबित रहने के दौरान अर्चना को काम करने दिया जाए । इसी आलोक में कोर्ट ने कल अपना फैसला सुनाया और उनके काम करने पर लगायी गयी रोक को जारी रखा है ।

 

अब सभी पक्षों के बीच के रास्‍ते या सर्वोच्‍च न्‍यायालय के फैसले का इंतजार है ।

 

By Editor