सुप्रीम कोर्ट ने आज ऑनर किलिंग और खाप पंचायत के फरमान के एक अहम मामले की सुनवाई करते हुए एक बड़ा फैसला सुनाया. कोर्ट ने ऑनर किलिंग और खाप पंचायत के फैसलों पर आपत्ति जताते हुए कहा कि दो व्‍यस्‍कों को शादी करने का पूरा अधिकार है. इसे किसी खाप पंचायत या किसी गैरकानूनी जमावडे द्वारा रोका जाना पूरी तर‍ह से गैर कानूनी है.

नौकरशाही डेस्‍क

साथ ही कोर्ट ने ऐसे मामलों की रोकथाम और सजा के लिए गाइडलाइन जारी की है और कहा है कि ये गाइडलाइन तब तक जारी रहेंगी, जब तक कानून नहीं आता है. वहीं, मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि ऑनर किलिंग IPC में हत्या के अपराध के तहत कवर होती है, ऑनर किलिंग को लेकर लॉ कमिशन की सिफारिशों पर विचार हो रहा है.

तो एक हलफनामे में रोहतक के सर्व खाप पंचायत ने कहा था कि सम्मान के लिए हत्याओं के मुख्य अपराधियों में खाप के प्रतिनिधि नहीं बल्कि प्रभावित जोड़ों के करीबी और प्रियजन खासतौर से अधिक लड़कियों के रिश्तेदार है, जो सामाजिक दबाव का विरोध नहीं कर सकते इलाके और रिश्तेदारों के ताने नहीं सह सकते.

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