चारा घोटाला से जुड़े एक और मामले में आज लालू प्रसाद को सात साल की सजा सुनाई गयी है.इसके साथ ही 30 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। 

दुमका कोषागार से अवैध निकासी से जुड़े मामले में लालू सीबीआई की विशेष अदालत ने सोमवार को दोषी करार दिया था.लालू के वकील अनंत कुमार का कहना है कि इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जाएगी। उन्होंने बताया कि अभी तक लालू के परिवार के किसी सदस्य से बात नहीं हो सकी है।

गौरतलब है कि चारा घोटाले के तीसरे मामले में भी लालू प्रसाद यादव और जगन्नाथ मिश्रा को चारा घोटाले से जुड़े चाईबासा कोषागार गबन मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने दोषी करार देते हुए पांच-पांच साल जेल की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने लालू यादव पर 10 लाख और जगन्नाथ मिश्रा पर पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था।

ज्ञात हो कि इससे पहले दो अन्य मामले में भी लालू प्रसाद को सीबीआई की विशेष अदालत ने अलग अलग 7-7 साल की सजा सुना चुकी है.

 

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