-राज्य निर्वाचन आयोग ने मुख्य सचिव से किया अनुरोध, अधिकारियों और कर्मचारियों का तबादला चुनाव को लेकर जारी अधिसूचना से नहीं होगा और चुनाव के परिणाम आने तक प्रभावी रहेगा.
पटना. 

नगर निकाय चुनाव को लेकर तबादला व पदस्थापना पर रोक

नगर निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव कार्य से जुड़े किसी भी कर्मचारी के तबादले और नियुक्ति पर रोक लगा दी है. गुरुवार को राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव दुर्गेश नंदन ने इस संबंध में मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह इसके लिए अनुरोध किया है. अधिकारियों और कर्मचारियों का तबादला चुनाव को लेकर जारी अधिसूचना से नहीं होगा और चुनाव के परिणाम आने तक प्रभावी रहेगा. आयोग ने जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका), अनुमंडल पदाधिकारी, नगरपालिका के प्रभारी पदाधिकारी, निर्वाची पदाधिकारी, सहायक निर्वाची पदाधिकारी और उप जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) के तबादले पर रोक रहेगी. इनके अलावा पीठासीन पदाधिकारी, मतदान पदाधिकारी, मतदान कर्मी, मतदान पर्यवेक्षक, सहायक, के रूप में प्रतिनियुक्त किये जाने वाले पदाधिकारियों व कर्चमारियों का तबादला संबंधित विभाग द्वारा संबंधित जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) के अनुमोदन के बाद किये जा सकेंगे. सात ही अगर प्रशासनिक रूप से किसी पदाधिकारी व कर्मचारी का तबादला जरूरी हो तो राज्य निर्वाचन आयोग से आदेश प्राप्त कर किया जा सकेगा. तबादले से मेडिकल, पारा मेडिकल और आपातकालीन सेवाओं से जुड़े पदाधिकारी व कर्मचारियों के पदस्थापन व स्थानांतरण को इससे अलग रखा गया है. निर्वाचन आयोग के सचिव ने मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह ने सभी विभागों, प्रमंडलीय आयुक्त, पदाधिकारीयों को पूरी निष्ठा के साथ इनका पालन करने का निर्देश देने का अनुरोध किया है.

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