सीबीआई की एक विशेष अदालत ने अतिरिक्त जुडिसियल मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया है कि वह इशरत जहां मुठभेड मामले में आरोपी आईपीएस पीपी पांडेय की गिरफ्तारी वारंट जारी करे.

गुजरात पुलिस पर आरोप है कि उसने इशरत को फेक एनकाउंटर में मार डाला था
गुजरात पुलिस पर आरोप है कि उसने इशरत को फेक एनकाउंटर में मार डाला था

विशेष जज गीता गोपी ने इस संबंध में यह निर्देश दिया है.

इंडियन एक्सप्रेस के सतीश झा की रिपोर्ट के अनुसार न्यायाधीश गीता गोपी ने अपने आदेश में कहा है कि इससे पहले एसीजेएम का आदेश गैरकानूनी और अनुचित था इसलिए उस आदेश को रद्द किया जाता है. मालूम हो कि इससे पहले एसीजेएम ने जांच अधिकारी से कहा था कि आरोपी आईपीएस की गिरफ्तारी अनिवार्य नहीं है.

आईपीएस पांडे इशरत जहां, उसके साथी जावेद शेख और दो अन्य जीशान जौहर और अमजद अली राणा को झूठे मुठभेड में 15 जून 2004 को मार देने के आरोपी हैं.

पांडे फिलहाल अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक(सीआईडी) क्राइम के पद पर अहमदाबाद में तैनात हैं.

सीबीआई पहले ही इस मामले में छह पुलिस अधिकारियों को गिरफ्तार कर चुकी है. इनमें आईएएस अधिकारी जीएस सिंघल, डीएसपी तरुण बारोत भी शामिल हैं.

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