बोधगया ब्‍लास्‍ट मामले में आज एनआईए की विशेष अदालत ने दोषी पांच आतंकियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. इसके अलावा कोर्ट ने उन पर दस – दस हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर उन्‍हें छह माह अतिरिक्‍त सजा दी जायेगी.

नौकरशाही डेस्‍क

मालूम हो कि सात जुलाई, 2013 को बोधगया में महाबोधि मंदिर और उसके आसपास आतंकी साजिश के तहत आतंकवादियों ने एक के बाद नौ बम ब्लास्ट किये गये थे. इनमें छह आतंकी शामिल थे. गिरफ्तार पांच आतंकवादी हैदर अली उर्फ ब्लैक ब्यूटी, उमर सिद्दीकी, अजहर कुरैशी, इम्तियाज अंसारी, मुजीबुल्लाह अंसारी की मामले में संलिप्तता पायी गयी थी.

एनआइए कोर्ट ने पांचों आतंकियों को दोषी ठहराते हुए सजा के बिंदू पर फैसला सुरक्षित रख लिया था. वहीं, एक अन्य अभियुक्त को 18 वर्ष से कम उम्र होने के कारण जुवेनाइल एक्ट के तहत तीन साल की सजा सुनायी जा चुकी थी. उनकी सुनवाई एनआईए की विशेष अदालत पटना में हुई.

मामले में कल गुरुवार को बचाव पक्ष के वकील ने सजा के बिंदु पर बहस शुरू की, जो पूरी नहीं हो सकी थी. एनआईए कोर्ट के विशेष जज मनोज कुमार सिन्हा दोषियों के वकील का पक्ष सुनने के बाद सजा सुनायी.

 

 

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