खबर आ रही है कि चारा घोटाला मामले में राजद के प्रमुख लालू प्रसाद दोषी करार दिये गये हैं. लेकिन आज अदालत ने सजा नहीं सुनायी.lalu

खबर है कि इस मामले में अदालत 3 अक्टूबर को सजा सुनायेगी. इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र समेत कुल 44 लोगों को दोषी करार दिया गया है.
950 करोड़ रुपये के चारा घोटाले के इस मामले में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश प्रवास कुमार सिंह ने अपना फैसला 17 सितंबर को सुरक्षित रख लिया था. इस मामले में लालू के अलावा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र समेत 44 अन्य आरोपियों के भी भाग्य का फैसला हो गया है.

यह मामला चाईबासा ट्रेजरी से अवैध रूप से 37.70 करोड़ रुपये निकलाने का है. 1996 में एफआईआर दर्ज होने के करीब 17 साल बाद इस मामले में फैसला आया है. जांच के बाद कुल 56 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई. इनमें से सात आरोपियों की मौत हो चुकी है. सुनवाई के दौरान सप्लायर पी. के. जायसवाल ने अपना अपराध कबूल कर लिया था और सजा काटने के दौरान ही जेल में ही उनकी मौत हो गई थी.
आरोपी बनाए गए पांच आईएएस अधिकारियों में से सजल चक्रवर्ती को झारखंड हाई कोर्ट ने आरोप मुक्त कर दिया था.

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