महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार निषेध ब्यूरो के स्पेशल कोर्ट ने आय से अधिक सम्पत्ति रखने के मामले में एक आईपीएस अधिकारी को सजा सुनायी है.

फोटो इंडियन एक्सप्रेस
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एडिशनल कमिशनर रैंक के अधिकारी अजय कुमार जैन को सजा तो मिली ही है इस मामले में उनकी पत्नी अनिता जैन को गलत काम करने के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया है. इन दोनों के वरुद्ध भ्रष्टाचार विरोधी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है.

इन दोनों को 3 साल जेल और 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा हुई है. हालांकि जैन दम्पत्ति को इस मामले में तुरत बेल मिल गया और वे इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करने की तैयारी कर रहा है.

जैन 1982 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं. उनके पास उनके ज्ञात स्रोतों से 350 प्रतिशत अधिक धन का पता चला है. ये सम्पत्ति 1982 से 1995 के दौरान अर्जित की गयी है.

1990 में जैन के खिलाफ यह आरोप लगा था कि उन्होंने अपने ज्ञात स्रोतों से ज्यादा सम्पत्ति बनायी है तो इसके बाद ब्यूरो ने इस मामले को गंभीरता से लिया. जब इस बात की पुष्टि हो गयी तो उनके खिलाफ एफआईआर किया गया.

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