संसद हो या राज्‍यों की विधान सभा. सदन की कार्यवाही के दौरान अक्‍सर माननीय सदस्‍यों द्वारा हंगामें की घटना समाने आती है. मगर राज्‍यसभा में इन हंगामों पर लगाम लगाने की कवायद उपराष्‍ट्रपति सह राज्‍यसभा के सभापति वेंकैया नायडू  ने शुरू कर दी है. उन्‍होंने राज्यसभा के कंडक्ट आफ बिज़नेस में ज़रूरी बदलाव पर विचार करने के लिए एक दो सदस्य वाली कमेटी के गठन का एलान कर दिया. 

नौकरशाही डेस्‍क

राज्यसभा सचिवालय द्वारा प्रेस विज्ञप्ति में इसकी जानकारी दी गई है और बताया गया है कि इस दो सदस्‍य वाली कमेटी की अध्‍यक्षता राज्यसभा के पूर्व सेक्रेटरी जनरल वीके अग्निहोत्री करेंगे. इस बारे में राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल देश दीपक वर्मा ने बताया कि फिलहाल राज्य सभा के नियमों में सदन की कार्यवाही को जानबूझ कर बाधित करने वाले सांसदों के स्वत: निलंबन के लिए कोई प्रावधान नहीं है. जबकि लोक सभा के नियम 374(A) में ऐसे सांसदों के लिए प्रावधान है.

उन्‍होंने कहा कि राज्यसभा में भी लोकसभा की तर्ज़ पर सांसदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान नियमों में शामिल करना बेहद ज़रूरी है.

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