पुलिस मुख्‍यालय द्वारा रिटायर्ड डीजीपी से लेकर इससे नीचे तक सभी स्तर के अधिकारियों के पास से सुरक्षाकर्मियों को हटाने से संबंधित आदेश सभी जिलों के एसपी और सभी बीएमपी के समादेष्टा को जारी कर दिया गया है. रिटायर्ड अधिकारी अब हाउस गार्ड या बाडीगार्ड की सेवा नहीं ले सकेंगे. मालूम हो को पहले ही गृह मंत्रालय ने इस मामले को गंभीरता लेते हुए सभी राज्‍यों को आदेश जारी किये थे.

नौकरशाही डेस्‍क

अब पुलिस मुख्‍यालय की ने इस मामले में तत्‍परात दिखाई है और सभी जिलों के एसपी और बीएमपी के समादेष्टा से एक सप्ताह के अंदर हर हाल में इसका अनुपालन करवा कर इससे संबंधित रिपोर्ट मुख्यालय को भेजने के लिए कहा है. इस बात की पुष्ट सूचना मिलती रहती है कि अब भी अनेक रिटायर्ड अधिकारियों के पास अनाधिकृत रूप से पुलिसकर्मी या गृहरक्षक तैनात हैं. अगर इसके बाद किसी भी किसी रिटायर्ड पदाधिकारी के साथ कोई भी पुलिसकर्मी या होमगार्ड पाये जाते हैं, तो संबंधित कर्मी को वेतन के मद में भुगतान की गयी राशि के बराबर राशि उनके वेतन से कटौती कर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जायेगी. इस आदेश का अनुपालन तुरंत करने के लिए कहा गया है.

बता दें कि यह आदेश फिलहाल सिर्फ पुलिस अधिकारियों के लिए ही जारी किया गया है. इसमें रिटायर्ड आईएएस अधिकारियों के बारे में अलग से कोई उल्लेख नहीं है. पुलिस मुख्यालय ने अपने आदेश में यह भी उल्लेख किया है कि इससे पहले भी इस तरह का आदेश जारी किया गया था, लेकिन इसका अनुपालन पूरी तरह नहीं किया गया. इसके बावजूद कई रिटायर्ड पुलिस अधिकारियों खासकर वरिष्ठ अधिकारियों के पास बॉडीगार्ड व हाउसगार्ड या सिर्फ बॉडीगार्ड मौजूद हैं.

 

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