लखीसराय जिले की एक अदालत ने पीरी बाजार थाना हाजत में एक नक्सली की कथित पिटायी से हुयी मौत और एक अन्य को घायल किये जाने के मामले में संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक समेत चार पुलिस अधिकारियों को नोटिस जारी किया है । ipsd

 
प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी दीपक कुमार ने अप्रैल 2016 में पीरी बाजार थाना हाजत में बंद नक्सली बटोरन साव की कथित पिटायी से हुयी मौत और उसके सहयोगी राजीव साव को घायल किये जाने के मामले को गंभीरता से लिया है । अदालत ने इस मामले में पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक (अभियान) रजनीश कुमार , पीरी बाजार के तत्कालीन थानाध्यक्ष विनोद राम और कजरा के थानाध्यक्ष रणजीत कुमार के खिलाफ संज्ञान लेते हुए कल नोटिस जारी किया है।  उल्लेखनीय है कि नगर थाना क्षेत्र के रामनगर गांव निवासी कट्टर नक्सली राजीव ने 13 अप्रैल 2016 को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी नारायण दास शर्मा की अदालत में पुलिस द्वारा पीरी बाजार थाना में मारपीट करने और इलाज नहीं कराने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था । इस दौरान पुलिस हिरासत में उसका सहयोगी बटोरन की मौत हो गयी थी ।  न्यायाधीश श्री शर्मा ने 19 अप्रैल 2016 को लखीसराय मंडल कारा को राजीव का इलाज कराने का निर्देश दिया था, जिसका जेल प्रशासन ने पालन नहीं किया था । बाद में इस मामले को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने सुनवाई के लिए प्रथम श्रेणी के दंडाधिकारी दीपक कुमार के पास भेज दिया था ।

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