नवादा जिले की अदालत ने आज एक शराब कारोबारी को मात्र 15 दिनों के अंदर  दस वर्ष कारावास के साथ ही एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी। 


अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) कौशलेश कुमार सिंह की अदालत ने नई शराबबंदी कानून के तहत 15 दिनों के अंदर देसी शराब बेचने के आरोप में नगर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार राजू रविदास को यह सजा सुनायी। अर्थदंड नहीं देने पर दोषी को तीन माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
आरोप के अनुसार 7 दिसम्बर, 2017 को नगर थाना क्षेत्र के हरिश्चंद्र स्टेडियम में छापा मारकर पुलिस ने राजू रविदास को शराब बेचने के आरोप में 90 पाउच देसी शराब के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस अवर निरीक्षक अमरनाथ चौहान की शिकायत पर राजू के खिलाफ नगर थाना में उत्पाद अधिनियम की धारा के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

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