जिला मजिस्ट्रेट आरुषी मलिक के इस एक फरमान से झुनझुनू में बहस छिड़ गयी है कि आखिर शादी कार्ड में वर वधु की जन्मतिथि क्यों दर्ज करना लाजिमी है?

आरुषि मलिक
आरुषि मलिक

रमेश सर्राफ, राजस्थान से

राजस्थान के झुनझुनू की जिला मजिस्टे्रट डॉ. आरूषी मलिक ने बाल विवाह की रोकथाम के तहत प्रारम्भिक उपाय अपनाते हुए जिले के सभी प्रिटिंग प्रेस मालिकों के लिए निर्देश जारी किए हैं कि वे किसी भी विवाह का कार्ड छापते समय उसके बाहरी लिफाफे व अंदर दो स्थानों पर वर वधु के नाम के नीचे उनकी जन्म तिथि का अंकन करना सुनिश्चित करें।

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इतना ही नहीं आरुषि ने अपने अधिकारियों को यह भी स्पष्ट निर्देश दे दिया है क वह सुनिश्चित करें कि प्रिंटिंग प्रेस वाले शादी के कार्ड पर तभी जन्मतिथि अंकित करें जब दुल्हे-दुल्हिन के पक्ष के लोग उन्हें जन्म प्रमाण पत्र मुहैया करें, अगर ऐसा न हो तो कार्ड छापने से मना कर दें.

उन्होंने सभी उपखण्ड अधिकारियों के लिए निर्देश दिए हैं कि वे सभी प्रिटिंग प्रेस मालिकों से इन निर्देशों की पालना करवाना सुनिश्चित करें. सभी उपखण्ड अधिकारी यह भी सुनिश्चित करें कि वर वधु के जन्म तिथि संबंधी रिकार्ड प्रिटिंग प्रेस मालिकों द्वारा सुरक्षित रखे जा सकें.

दर असल झुनझुनू राजस्थान के उन जिलों में से एक है जहां बाल विवाह की शिकायतें ज्यादा मिलती रही हैं.

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