उच्चतम न्यायालय ने नाबालिग से बलात्कार मामले में जमानत पर रिहा बिहार के राष्ट्रीय जनता दल विधायक राजबल्लभ यादव को आज नोटिस जारी कर पूछा कि क्यों न उनकी जमानत खारिज कर दी जाये ।supe

 

शीर्ष अदालत ने बिहार सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए निलंबित राजद विधायक को यह नोटिस जारी किया। न्यायालय ने नोटिस के जवाब के लिए राजबल्लभ को 17 अक्टूबर तक मोहलत दी । मामले की अगली सुनवाई  17 अक्टूबर को ही होगी ।

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