केंद्र सरकार आधार को तमाम सर्विसेज से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च तक बढ़ाना चाहती है. आज केंद्र सरकार की ओर से इसकी जानकारी सुप्रीम कोर्ट में दी गई. हालांकि अभी इसकी डेडलाइन 31 दिसंबर है.

नौकरशाही डेस्‍क

अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि केंद्र सरकार यह डेडलाइन 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च 2018 करना चाहती है वहीं, सरकार ने ये भी साफ किया है कि मोबाइल के सिम कार्ड को आधार से लिंक करने की डेडलाइन आगे नहीं बढ़ाई जायेगी, जो छह फरवरी तक है.

उधर,  सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी कहा कि आधार एक्ट लागू है. कोर्ट ने इस पर रोक नहीं लगाई है. पैन कार्ड, सिम कार्ड, बैंक अकाउंट और वेलफेयर स्कीम्स को आधार से लिंक कराने का नियम अभी वैलिड है. बता दें कि आधार लिंक करने के खिलाफ पिटीशंस कहा गया था कि आधार नंबर लिंक कराने की डेडलाइन खत्म हो रही है, ऐसे में पिटीशनर्स को राहत देने के लिए उनकी बात सुनी जानी चाहिए.

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