अब Rahul के खिलाफ पटना की अदालत ने जारी किया समन

मोदी सरनेम वाले मामले में गुजरात की अदालत ने 23 मार्च को राहुल गांधी को सजा दी। अब पटना की अदालत ने उसी मोदी सरनेम वाले में जारी किया समन।

हफ्ते भर पहले गुजरात की अदालत ने राहुल गांधी को मोदी सरनेम वाले मामले में दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई थी। अब उसी मामले में पटना की एमएलए-एमपी अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ समन जारी कर दिया है। उन्हें 12 अप्रैल को पेश होने को कहा गया है। पटना की अदालत में भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी ने मामला दर्ज कराया था।

मालूम हो कि 2019 लोकसभा चुनाव में कर्नाटक के कोलार में राहुल गांधी ने बैंकों का पैसा लेकर भागे नीरव मोदी, ललित मोदी का नाम लेते हुए कहा था कि इन सारे चोरों के नाम मोदी क्यों हैं। पटना की अदालत में सुशील मोदी सुशील मोदी के अलावा, नितिन नवीन, संजीव चौरसिया, सुमन कुमार झा और मनीष कुमार सिंह की गवाही हो चुकी है। कोर्ट ने राहुल गांधी का बयान दर्ज कराने के लिए समन जारी किया है।

पटना की अदालत द्वारा राहुल गांधी को समन जारी किए जाने के बाद भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि राहुल गांधी ने पिछड़े समाज से आने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान किया है।

उधर गुजरात की अदालत द्वारा दो साल की सजा दिए जाने के बाद राहुल गांधी ने सजा के खिलाफ ऊपरी अदालत में अब तक अपील दायर नहीं की है। ऐसे मामले में दूसरे लोग फैसले के दिन ही या दूसरे दिन ही ऊपरी अदालत में पहुंच जाते हैं। हफ्ता भर बाद भी राहुल गांधी के ऊपरी अदालत नहीं जाने से भाजपा के नेता परेशान दिख रहे हैं। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को कहा कि राहुल गांधी ऊपरी अदालत में क्यों नहीं जा रहे हैं। प्रमुख टीवी चैनल के एंकर भी यही सवाल कर रहे हैं।

इसी के साथ राजनीतिक क्षेत्रों में इस बात को लेकर खूब चर्चा है कि अगर राहुल गांधी दो साल के लिए जेल चले गए, तो देश की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा। भविष्य की एक झलक तब दिखी, जब कल ममता बनर्जी भाजपा के खिलाफ धरने पर बैठीं और कहा कि सारे विपक्ष को एक साथ आना होगा। इससे पहले वे कांग्रेस, लेफ्ट और भाजपा को समान दुश्मन बता रही थीं। कल उन्होंने सिर्फ भाजपा पर हमला बोला। वे वाशिंग मशीन लेकर धरने पर बैठी थीं। वाशिंग मशीन के ऊपर भाजपा लिखा था। उन्होंने मंच पर रखे वाशिंग मशीन में काला कपड़ा डाला और सफेद निकाल कर दिखाया कि यही भाजपा है।

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By Editor