बिहार के 107 मदरसों को मिलेगा अनुदान, हाइकोर्ट ने दिया आदेश

बिहार के 107 मदरसों को सरकारी वित्तीय अनुदान मिलने का रास्ता साफ हो गया है। पटना हाइकोर्ट ने दिया आदेश। शर्तों को पूरा करने वाले मदरसों को बड़ी राहत।

पटना उच्च न्यायालय ने बिहार के 107 मदरसों को सरकारी वित्तीय अनुदान मिलने का रास्ता साफ कर दिया है। इससे शर्तों को पूरा करने वाले मदरसों को बड़ी राहत मिली है। चीफ जस्टिस वी चंद्रण की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। इससे पहले जनवरी में हाइकोर्ट ने सभी मदरसों को दिए जाने वाले वित्तीय अनुदान पर रोक लगा दी थी और 2300 से अधिक मदरसों की जांच करने का आदेश दिया था। उसके बाद से सभी शर्तों को पूरी करने वाले मदरसों को भी मिलने वाला अनुदान बंद हो गया था।

पटना हाईकोर्ट में बिहार के महाधिवक्ता पीके शाही ने कोर्ट को जानकारी दी कि हर जिले में मदरसों की जांच की जा रही है। यह जांच प्रत्येक जिले में जिला शिक्षा पदाधिकारी की अगुवाई में तीन सदस्यीय समिति कर रही है। अब तक 268 मदरसा संस्थानों की जांच पूरी हो गई है, जिसमें 107 मदरसे कानूनी तौर पर सभी शर्तों को पूरा करते हुए अनुदान योग्य पाए गए हैं। इसके अलावा 161 मदरसों में मामूली कमी पाई गई है और उन्हें कमियों को दूर करने के लिए 6 महीने का वक्त दिया गया है।

मालूम हो कि इस मामले में जनवरी महीने में पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई को दौरान मदरसों की जांच का आदेश दिया था। तब तक वित्तीय अनुदान पर रोक भी लगा दी थी। हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को कहा था कि 29 नवंबर, 1980 के बाद से उन सारे मदरसों की जांच राज्य सरकार करे जिन्हें अनुदान मिल रहा है। उसके बाद शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी मदरसों की जांच शुरू की। इसके लिए हर जिले में जांच समिति बनाई गई। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने हाईकोर्ट में जवाबी हलफनामा दाखिल कर जानकारी दी थी कि सरकारी अनुदान प्राप्त करने वाले कुल 609 मदरसों की जांच के लिए तीन सदस्य कमेटी का गठन किया गया है। पटना हाईकोर्ट के बुधवार को दिए गए फैसले से राज्य के मदरसों को राहत मिली है।

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