आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व केन्द्रीय मंत्री पी चिदंबरम अब पांच सितंबर तक सीबीआई हिरासत में रहेंगे। उच्चतम न्यायालय ने मामले में आज यथास्थिति बरकरार रखते हुए चिदम्बरम की सीबीआई हिरासत पांच सिंतबर तक बढ़ा दी। 

न्यायमूर्ति आर भानुमति और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना की पीठ ने कहा कि इस बीच पी चिदंबरम के वकील निचली अदालत में जमानत की याचिका पर सुनवाई की मांग नहीं करेंगे।

गौरतलब है कि शीर्ष अदालत पांच सिंतबर को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) मामले में अग्रिम जमानत की याचिका पर फैसला सुनाएगी।[box type=”shadow” ][/box]

इससे पहले न्यायमूर्ति भानुमति ने कहा कि आज हम इस मामले में विस्तार से सुनवाई नहीं कर सकते और दो दिन के लिए सीबीआई हिरासत का अन्तरिम आदेश बढ़ाया जा सकता है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील कि निचली अदालत के न्यायाधीश को फ़ैसला लेने देना चाहिए। उसमें शीर्ष अदालत को दखल नहीं देना चाहिए।

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