नीतीश सरकार में समाज कल्‍याण विभाग की मंत्री रहीं मंजू वर्मा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. आज पटना हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. जस्टिस सुधीर सिंह की एकल पीठ ने इस मामले में सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया है.

नौकरशाही डेस्‍क

बता दें कि मुजफ्फरपुर बालिक गृह मामले में छापेमारी के दौरान उनके घर से हथियार मिला था, जिसके बाद उनपर आर्म्‍स एक्‍ट का मामला दर्ज किया गया था. इसी मामले में उन्‍होंने जमानत के लिए हाई कोर्ट में याचिका दर्ज की थी, जिसे पटना हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया.

गौरतलब है कि बीते 17 अगस्त को मंजू वर्मा और चंद्रशेखर वर्मा के बेगूसराय के चेरिया बरियारपुर स्थित आवास पर सीबीआइ की छापेमारी के दौरान 50 अवैध कारतूस मिले थे. इनमें प्रतिबंधित बोर के आग्‍नेयास्‍त्रों के कारतूस भी शामिल थे. घर में रखे एक बॉक्स से .32 बोर के 15 कारतूस, 8 एमएम बोर के 10 कारतूस, 7.62 बोर के 19 कारतूस एवं थ्री नोट थ्री बोर के छह कारतूस बरामद किए थे. सभी कारतूस प्रतिबंधित श्रेणी के हैं.

इसे लेकर सीबीआइ के डीएसपी ने मंजू वर्मा और उनके पति के खिलाफ अवैध हथियार व कारतूस रखने की एफआइआर दर्ज कराई थी. बेगूसराय पुलिस ने जब्त किए गए सभी कारतूस को जांच के लिए पटना स्थित विधि विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) भेज दिया था.

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