शनिवार को  झारखंड के पूर्व मुख्‍यमंत्री मधु कोड़ा और पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्‍ता को कोयला घोटाला में 3 तीन साल जेल की सजा सुनाई गई है. पूर्य कोयला सचिव को सजा दिये जाने पर अनेक आईएएस अफसरों ने दुख व्यक्त किया है.

कोड़ा झारखंड के सीएम रह चुके हैं

पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने इसे मिसकरेज आफ जस्टिस करार देते हुए दुखदायी बताया है. दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर भी गुप्ता को सजा दिये जाने पर नाराजगी व्यक्त की जा रही है. बीएसटीवी लाइव के एडिटर ब्रजेश मिश्रा ने इस फैसले को  नौकरशाही के लिए  बहुत दुखद दिन बताया है. उन्होंने कहा कि एचसी गुप्ता पूर्व कोयला सचिव को 3 वर्ष की सजा दी गयी है गुप्ता जी निहायत ईमानदार और कर्तव्ययोगी अफसर हैं सीबीआई को उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले उनके पास अपने मुकदमे को लड़ने भर को भी पैसे नहीं थे प्रोटेक्शन के बजाय उन्हें पनिशमेंट मिला.

कुरैशी ने लिखा है कि आईएएस एसोसियेशन भी गुप्ता के पक्ष में उतरा है. ऐसा पहले कभी नहीं हुआ. इसकी खास वजह यह है कि गुप्ता जैसे आईएएस अफसर की ईमानदारी की मिसाल कम ही मिलती है. वे रेयर हैं. इसी तरह अनेक आईएएस अफसर भी गुप्ता के बचाव में आ गये. पूर्व कैबिनेट सचिव बीके चतुर्वेदी ने अपने एक लेख में लिखा कि जब तक यह साबित न हो जाये कि कोई अफसर किसी लाभ के लिए फैसले लिया हो तब तक उसे दोषी नहीं माना जा सकता.

पार्त सेन शर्मा, एक सेवारत आईएएस अफसर ने टाइम्स आफ इंडिया में लिखा कि प्रेवेंशन आफ क्रप्शन एक्ट में एमेनमेंट करके यह अनिवार्य बनाया जाना चाहिए कि कोई अफसर तब दोषी ठहराया जाये जब यह तय हो जाये कि उसने अपने लाभ के लिए फैसला लिया.

मालूम हो कि  स्‍पेशल ने कोर्ट ने शनिवार को सजा सुनाई। कोर्ट ने मधु कोड़ा पर 25 लाख रुपए और एचसी गुप्‍ता पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

गुप्ता की सजा पर कुरैशी ने कहा दुखद

झारखंड के पूर्व मुख्‍य सचिव एके बसु और मुख्‍यमंत्री के करीबी सहयोगी विजय जोशी को भी भ्रष्‍ट तौर तरीके अपनाने और आपराधिक साजिश रचने में 3 साल जेल की सजा सुनाई  गई है। इस मामले में स्‍पेशल जज भारत पाराशर ने निजी कंपनी विनी ऑयरन एंड स्‍टील उद्योग लिमिटेड को भी दोषी करार दिया और 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।

इससे पहले स्पेशल कोर्ट ने  झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, पूर्व कोयला सचिव एच. सी. गुप्ता, झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव अशोक कुमार बसु और एक अन्य को धारा 120 बी केे तहत अपराधि‍क साजिश का दोषी करार दिया था.

याद रहे कि यह मामला झारखंड में राजहरा नॉर्थ कोयला ब्लॉक के आवंटन में घोटाले से जुड़ा है. यह कोलब्लाक  कोलकाता की विनी आयरन एंड स्टील उद्योग लिमिटेड को आवंटित  किया गया था

 

 

 

 

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