PM की डिग्री दिखाना जरूरी नहीं, केजरीवाल पर 25 हजार जुर्माना भी

गुजरात उच्च न्यायालय ने PM की डिग्री दिखाने पर रोक लगा दी। अरविंद केजरीवाल पर 25 हजार जुर्माना भी लगाया। आप, कांग्रेस सहित अन्य दलों, लोगों ने क्या कहा-

गुजरात हाईकोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयुक्त के आदेश पर रोक लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिग्री दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। इसके साथ ही डिग्री दिखाने की मांग करने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगा दिया है। मालूम हो कि केंद्रीय सूचना आयोग ने गुजरात विवि को प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री दिखाने का आदेश दिया था। इस आदेश के खिलाफ गिजरात विवि ने हाईकोर्ट में अपील की थी।

गुजरात हाईकोर्ट के फैसले पर अरविंद केजरीवाल ने कहा-क्या देश को ये जानने का भी अधिकार नहीं है कि उनके PM कितना पढ़े हैं? कोर्ट में इन्होंने डिग्री दिखाए जाने का ज़बरदस्त विरोध किया। क्यों? और उनकी डिग्री देखने की माँग करने वालों पर जुर्माना लगा दिया जायेगा? ये क्या हो रहा है? अनपढ़ या कम पढ़े लिखे PM देश के लिए बेहद ख़तरनाक हैं।

कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा-न्यू इंडिया में पारदर्शिता की भी सीमा होती है। यही तो ‘Entire Political Science’ पढ़ाता है। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले पर तंज कसते हुए कहा-जबरदस्त! गुजरात हाईकोर्ट ने CIC के PMO तथा विश्वविद्यालयों को दिए आदेश को किनारे किया, जिसमें मोदी जी के एंटायर पॉलिटिकल साइंस के रिजल्ट की कॉपी देने का आदेश था। कुछ जज सूचना का अधिकार कानून के बारे में एबीसी तक नहीं जानते। सुप्रीम कोर्ट सभी उम्मीदवारों (प्रत्याशियों) को उनकी डिग्री दिखाने का आदेश दे चुका है। क्या कानून प्रधानमंत्री पर लागू नहीं होता?

प्रो सतीश पांडेय ने लिखा है-अब अगर केजरीवाल ने गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी और जुर्माना भरने से मना कर दिया तो …??? क्या गुजरात पुलिस केजरीवाल को गिरफ्तार करने दिल्ली उसके घर पहुंच जाएगी? या फिर एलजी दिल्ली सरकार को भंग कर देंगे? पिक्चर अभी बाकी है।

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