सरकार ने वचन निभाया, बजरंग दल अध्यक्ष सहित 9 ने किया सरेंडर

नीतीश कुमार व तेजस्वी यादव दोनों ने कहा था दंगाई कितनी भी पहुंच वाला हो, बचेगा नहीं। कुर्की-जब्ती का ऑर्डर निकलते ही बजरंग दल अध्यक्ष सहित 9 ने किया सरेंडर।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव दोनों ने कहा था कि बिहारशरीफ और सासारम में दंगा करने वाले चाहे कितने भी बड़े नेता हों, कितनी भी पहुंच वाला हो, कोई नहीं बचेगा। बिहार सरकार ने वादा निभाया। बिहारशरीफ दंगे में शामिल बजरंग दल और उन्मादी हिंदुत्व विचार वाले के खिलाफ जैसे ही पुलिस कुर्की-जब्ती के लिए पहुंची, बजरंग दल के जिला अध्यक्ष कुंदन कुमार सहित 9 ने सरेंडर कर दिया। इससे पहले बिहार पुलिस ने कानून का पालन करते हुए कोर्ट से कुर्की-जब्ती का आदेश लिया था।

बिहारशरीफ की मुरारपुर मस्जिद पर भगवा लहराने व अज़ीज़िया मदरसा को जलाने की साज़िश रचने वाले बजरंग दल के कुंदन कुमार के घर जैसे ही कुर्की शुरू हुई, उसने आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस ने दंगा भड़काने में शामिल 11 उपद्रवियों के खिलाफ कुर्की-जब्ती का आदेश कोर्ट से प्राप्त किया। बिहार पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का पालन किया, जिसमें कहा गया है कि अगर मामले में सात साल या उससे अधिक की सजा हो, तो गिरफ्तारी से पहले नोटिस जारी किया जाना चाहिए। बिहार सरकार ने इस मामले में भाजपा शासित राज्यों से अपना फर्क भी दिखा दिया। जहां भाजपा शासित राज्यों में बिना कोर्ट के आदेश के किसी का घर, खासकर अल्पसंख्यों के घर बुलडोजर से गिरा देने के कई मामले आए, वहीं बिहार पुलिस ने ऐसा नहीं किया। बाजाप्ता कोर्ट से आदेश लिया, ताकि बाद में कोर्ट में उसका पक्ष मजबूत रहे।

बिहारशरीफ दंगे के ये सभी आरोपी फरार चल रहे थे। याद रहे हिंदू-मुस्लिम में नफरत फैलाने वाला मनीष कश्यप में पहले फरार चल रहा था, लेकिन जैसे ही कोर्ट से आदेश लेकर पुलिस उसके घर की कुर्की की लिए पहुंची, वह बिल में से निकल आया और सरेंडर कर दिया। बिहारशरीफ में भी दंगा के आरोपियों पर जैसे ही पुलिस ने शिकंजा कसा, सबने सरेंडर कर दिया।

इसी के साथ शनिवार को नालंदा जिले में इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई। इस सेवा को पुलिस ने पिछले आठ दिनों से बंद कर रखा था।

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