केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने बिहार में अरबों रुपये के बहुचर्चित सृजन घोटाला मामले में बांका जिले की तत्कालीन भू-अर्जन पदाधिकारी जयश्री ठाकुर समेत 12 लोगों के खिलाफ आज विशेष अदालत में आरोप-पत्र दाखिल किया।

ब्यूरो ने यह आरोप-पत्र बांका की तत्कालीन जिला भू-अर्जन पदाधिकारी जयश्री ठाकुर, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी कार्यालय के सहायक मो. अनीस अंसारी, बैंक ऑफ बड़ौदा, भागलपुर शाखा के तत्कालीन प्रबंधक नीवन कुमार साहा, सहायक शाखा प्रबंधक संत कुमार सिन्हा, शाखा प्रबंधक सुजीत कुमार श्रीवास्तव, इंडियन बैंक के सहायक शाखा प्रबंधक दीवाकर टिग्गा, सहायक प्रबंधक हरकिशन अड़क, सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक के सहायक शाखा प्रबंधक अशोक कुमार गुप्ता, शाखा प्रबंधक विजय कुमार शर्मा, सहायक बालमुकुंद यादव, सृजन महिला विकास सहयोग समिति लिमिटेड की प्रबंधक सरिता झा तथा सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक के अनुमंडलीय अंकेक्षक (ऑडिटर) सतीश कुमार झा के खिलाफ सीबीआई के विशेष प्रभारी न्यायाधीश कुमार गुंजन की अदालत में भारतीय दंड विधान तथा भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की अलग-अलग धाराओं में दायर किया है।

मामला भागलपुर एवं बांका जिले में महिला सशक्तीकरण एवं सुदृढीकरण की सरकारी योजनाओं में एक आपराधिक षड्यंत्र के तहत धोखाधड़ी एवं जालसाजीपूर्वक अरबों रुपये की सरकारी राशि के घोटाले का है। इस मामले की प्राथमिकी बांका थाने में वर्ष 2017 में दर्ज की गई थी। बाद में वर्ष 2018 में सीबीआई ने मामले की जांच अपने हाथ में ली थी।

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