पटना उच्च न्यायालय ने आज बिहार सरकार के बी एड ट्रेनिंग कॉलेजों के प्रस्तावित निरीक्षण पर अगले आदेश तक रोक लगा दी । न्यायमूर्ति वी.नाथ ने गया स्थित बीआर अम्बेडकर ट्रेनिंग कॉलेज की ओर से इस संबंध में दायर की गयी याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया । phc

 

ट्रेनिंग कॉलेज की ओर से अदालत में पक्ष रखते हुए अधिवक्ता ने कहा कि शैक्षणिक प्रशिक्षण संस्थानों के निरीक्षण का अधिकार सिर्फ नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एडूकेशन (एनसीटीई) को ही प्राप्त है । राज्य सरकार इन संस्थानों का निरीक्षण नहीं कर सकती । अदालत में याचिकाकर्ता की ओर से इस संबंध में अखबारों में छपी खबरों का हवाला भी दिया गया ।  अदालत ने याचिकाकर्ता की दलील को स्वीकार करते हुए अगले आदेश तक बी एड ट्रेनिंग कॉलेजों के बिहार सरकार के निरीक्षण पर रोक लगा दी है । इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 21 जून की तिथि निर्धारित की गयी है ।

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बीआर कॉलेज में छापेमारी

बिहार इंटरमीडियेट की परीक्षा में टॉपर्स फर्जीवाड़ा मामले के जेल में बंद मास्टर माइंड अमित कुमार उर्फ बच्चा राय के वैशाली जिले के कीरतपुर स्थित घर पर विशेष जांच दल (एसआईटी) ने छापेमारी कर 20 लाख रूपये से अधिक का जेवरात और एक लाख रूपया बरामद किया है ।  एसआईटी की जांच में शामिल पुलिस अधीक्षक (नगर) चंदन कुशवाहा ने आज यहां बताया कि बच्चा के कीरतपुर स्थित घर पर छापेमारी की गयी । छापेमारी के दौरान बच्चा के घर की तलाशी के क्रम में 20 लाख रूपये से अधिक के जेवरात और एक लाख रूपया बरामद किया गया । छापेमारी लगभग चार घंटे तक चली ।

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