बिहार के मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी कानून में संशोधन की बात कही है. उन्‍होंने कहा कि शराबबंदी कानून में संशोधन के लिए मॉनसून सत्र में ही विधेयक पास कराया जायेगा. साथ ही ये भी कहा है कि शराबबंदी से किसी तरह का कोई समझौता नहीं होगा. यह कानून लागू है और आगे भी रहेगा. वे मंगलवार को मादक पदार्थों के दुरुपयोग एवं अवैध व्यापार के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय दिवस पर अधिवेशन भवन में आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे.  

नौकरशाही डेस्‍क

 

इस कार्यक्रम का आयोजन  बिहार सरकार की आर्थिक अपराध इकाई ने मादक पदार्थों के दुरूपयोग व अवैध व्यापार के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय दिवस के अवसर पर किया.

मुख्यमंत्री की मानें तो शराबबंदी के कुछ प्रावधानों से समस्या पैदा हो रही है या इसका गलत उपयोग हो रहा है, जिन्हें संशोधित किया जायेगा. शराबबंदी कानून में जरूरी संशोधनों को अमलीजामा पहनाने और गहन समीक्षा करने के लिए गृह विभाग और मद्य निषेध विभाग के अधिकारियों की संयुक्त रूप से कमेटी बनायी गयी है. दोनों विभागों के अधिकारी मौजूदा कानून के सभी पहलुओं और प्रावधानों की समीक्षा करके यह जानने में लगे हुए हैं कि कौन-से प्रावधान गैर जरूरी हैं या इन्हें संशोधित करने की जरूरत है. कुछ लोग कानून के प्रावधानों का दुरुपयोग करके धनार्जन करने के फिराक में रहते हैं.

 

इस अवसर पर वरिष्ठ आईएएस अफसर आमिर सुबहानी, पुलिस महानिदेशक केएस द्विवेदी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार,  अपर पुलिस महानिदेशक जितेंद्र सिंह गंगवार समेत अने अधिकारी मौजद थे.

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